
रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर (Bilaspur) का एक जोड़ा नई-नई शादी के बाद मुंबई गया. वहां से पति-पत्नी हनीमून पर राजस्थान की राजधानी जयपुर (Jaipur) चले गए. लेकिन हनीमून से वापस लौटते ही नई-नई शादी की खुशियां पारिवारिक विवाद में बदल गईं. डॉक्टर (Doctor) पत्नी ने पति के पुरुषार्थ पर सवाल उठा दिए. पत्नी अपने दोस्तों व पति के सहकर्मियों कॉल कर कहने लगी कि ”मेरा पति ‘गे’ (Gay) है, हम दोनों के बीच शादी के बाद कोई शारीरिक संबंध नहीं बना है.” करीब 3 साल पुराने इस मामले की चर्चा बीते साेमवार से छत्तीसगढ़ में खूब हो रही है.
दरअसल, बिलासपुर की रहने वाली डॉ. आकांक्षा शुक्ला (Dr. Akanksha Shukla) की शादी 4 फरवरी 2018 को अभिनव शर्मा से हुई. शादी के बाद पति ने आकांक्षा को अपने साथ मुंबई (Mumbai) ले गया. इसके बाद दोनों हनीमून के लिए जयपुर भी गए, लेकिन हनीमून से लौटने के कुछ दिन बाद ही पति-पत्नी में विवाद शुरू हो गया. डॉक्टर पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए. डॉक्टर ने अपने साथियों को बताया कि उसका पति ‘गे’ है. इतना ही नहीं पति पर दहेज प्रताड़ना का भी केस दर्ज करवा दिया.
कोर्ट की शरण में पहुंचा पति
पत्नी के इस आरोप पर पति की खूब बदनामी हुई और उसके दोस्त उसे हीनभावना से भी देखने लगे. इसके बाद पति अभिनव ने रायपुर की एक कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया. अभिनव ने पत्नी और उसके अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ आरोप लगाए. इसके बाद बीते सोमवार को पवन कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर की कोर्ट ने पत्नी और उसके रिश्तेदारों को समन जारी किया है.
पति ने बताया बोर्नविटा कनेक्शन
प्रकरण के पति कोर्ट में पक्षकार यानी अभिनव शर्मा ने बताया है कि उनकी मुंबई में जॉब थी. शादी के बाद वे पत्नी डॉ आकांक्षा शुक्ला से शादी के बाद मुंबई गए. पत्नी दिनभर घर में कुछ काम नहीं करती थी और घंटों ‘बोर्नविटा’ के नाम से उसके मोबाइल पर सेव नंबर पर बात करती थी. पति ने कोर्ट को बताया कि बोर्नविटा नाम से सेव नंबर पत्नी के डॉ. विवेक उपाध्याय का है. पति ने कोर्ट में बताया कि कॉलेज के समय से दोनों के बीच प्रेम संबंध हैं, इसलिए उनकी पत्नी उसे बिलासपुर चलकर रहने का दबाव बनाती थी. जबकि वो कनाडा जाना चाहते थे.
कोर्ट में पेश की मेडिकल रिपोर्ट
अभिनव ने कोर्ट को बताया कि पत्नी आकांक्षा ने उसके ऑफिस में फोन कर उसकी महिला मित्रों को कहा कि उसका पति गे है और दोनों के बीच शादी के बाद कोई संबंध नहीं बने हैं. बात धीर-धीरे उसके दफ्तर में फैल गई और उसे (पति को) दफ्तर में हीनभावना से देखा जाने लगा. पति ने अपनी पत्नी पर शराब पीकर हंगामा करने का भी आरोप लगाया. अभिनव ने अपना मेडिकल टेस्ट करवाकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, जिसमें डॉक्टरों ने उन्हें महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने के लिए योग्य बताया है.
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रिश्तेदारों पर दर्ज होगा केस
अभिनव शर्मा ने कोर्ट में अपनी पत्नी की बड़ी बहन समीक्षा दुबे, जीजा प्रशांत दुबे, बड़ा भाई मयंक शेखर शर्मा और पिता शिवराम प्रसाद शुक्ल के विरूद्ध धारा 200 दं.प्र.सं. के तहत धारा 500/34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध करने का परिवाद प्रस्तुत किया है. इस परिवाद पर कोर्ट ने डॉ. आकांक्षा शुक्ल शर्मा एवं अन्य चार के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर समन जारी करने का आदेश दिया है.