
Cruise Drugs Case: मुंबई क्रूज पार्टी ड्रग केस में गवाह के वसूली वाले आरोपों के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आर्यन खान (Aryan Khan) ड्रग्स केस में NCB ने समीर वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस जांच का आदेश दे दिए हैं। अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन से जुड़े कथित ड्रग्स मामले में एक गवाह ने वानखेड़े पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था।
इस मामले में एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने समीर वानखेड़े को पद से हटाने के सवाल पर कहा कि स्वतंत्र गवाह के हलफनामे के माध्यम से सोशल मीडिया पर कुछ तथ्य प्रसारित किए। इसे संज्ञान में लेते हुए डीजी एनसीबी ने विजिलेंस को जांच के आदेश दिए हैं। सबूत के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस जांच के बाद वानखेड़े अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं, इस पर अब संशय के बादल मंडरा रहे हैं।
ज्ञानेश्वर सिंह (Gyaneshwar Singh) ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि DDG SWR से एक रिपोर्ट हमारे डीजी को प्राप्त हुई थी, उन्होंने विजिलेंस सेक्शन को एक जांच के लिए चिह्नित किया है… मुख्य सतर्कता अधिकारी (Chief Vigilance officer) उचित रूप से जांच से निपटेंगे…जांच अभी शुरू हुई है, किसी भी अधिकारी पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।
इस बीच, समीर वानखेड़े ड्रग्स मामले में उनके खिलाफ लगे वसूली के आरोपों में सोमवार को मुंबई की एक विशेष अदालत पहुंच गए। एनसीबी और वानखेड ने अदालत में हलफनामे किए हैं। बता दें कि एनसीबी ने तीन अक्टूबर को मुंबई के तट के पास, गोवा जा रहे एक क्रूज शिप पर छापेमारी के बाद शाहरुख खान के 23 वर्षीय बेटे आर्यन खान और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने क्रूज से ड्रग्स जब्त करने का दावा किया है।
एजेंसी और वानखेड़े ने अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा कि यह मामले में बाधा उत्पन्न करने और जांच को बाधित करने का एक प्रयास है। एनसीबी ने हलफनामें में अनुरोध किया है कि मामले के सबूतों के साथ छेड़छाड़ जांच बाधित नही होनीं चाहिए, जबकि वानखेड़े ने उनके खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया।
दरअसल, मामले में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल ने रविवार को दावा किया था कि एनसीबी के एक अधिकारी और कथित तौर पर फरार गवाह केपी गोसावी सहित अन्य ने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग की है।
सैल ने पत्रकारों से कहा था कि आर्यन को तीन अक्टूबर को एनसीबी कार्यालय लाने के बाद उन्होंने गोसावी को फोन पर सैम डिसूजा नामक एक व्यक्ति से 25 करोड़ रुपये की मांग करने और मामला 18 करोड़ रुपये पर तय करने के बारे में बात करते हुए सुना था, क्योंकि उन्हें आठ करोड़ रुपये समीर वानखेडे को देने थे। सैल ने दावा किया था कि वह जल्द ही सबूत भी पेश करेंगे।
एनसीबी और वानखेड़े ने सोमवार को अदालत को सौंपे गए अपने हलफनामे में इन दावों को खारिज किया है। वानखेड़े ने रविवार को मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिख, अज्ञात लोगों द्वारा कथित सतर्कता संबंधी मामले में फंसाने के लिये उनके खिलाफ योजनाबद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने से सुरक्षा मांगी की थी।
वर्ष 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी वानखेड़े ने किसी का नाम लिए बिना दावा किया कि अत्यधिक सम्मानित सार्वजनिक लोगों ने उन्हें मीडिया के माध्यम से जेल भेजने और बर्खास्तगी की धमकी दी है। आर्यन खान अभी ड्रग्स मामले में मुंबई की आर्थर जेल में बंद है। उनकी जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा।