
SC-ST cannot claim exemption for jobs
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक राज्य का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति किसी अन्य राज्य में प्रवास के क्रम में रोजगार, शिक्षा या भूमि आवंटन में समान लाभ का दावा नहीं कर सकता है।
न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के 2011 के आदेश के खिलाफ भादर राम की अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि एससी व्यक्ति से संबंधित जमीन बिक्री राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 की धारा-42 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन था। शीर्ष अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता पंजाब के अनुसूचित जाति और स्थायी निवासी होने के नाते राजस्थान में भूमिहीन अनुसूचित जाति को आवंटित भूमि की खरीद में लाभ का दावा नहीं कर सकता।
भारत बायोटेक ने कहा- Covaxin लेने के बाद नहीं करें पैरासिटामोल या पेन किलर का इस्तेमाल
मोबाइल पर लूडो खेलते पाकिस्तान के अली से हो गया प्यार, लाहौर जाने को अमृतसर पहुंची राजस्थान की महिला
IND vs SA 2nd Test: भारत के पक्ष में जोहानिसबर्ग के आंकड़े, क्या दक्षिण अफ्रीका बदल पाएगा इतिहास?
अजब गजब: ‘मेरी फ्लाइट छूट गई है, मदद कीजिए’, युवक ने एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा लोगों को ठगा
SC-ST cannot claim exemption for jobs